तहसील कार्यालयों के चक्कर काटने से बचें। अधिकृत अमीन, पटवारी व राजस्व अधिवक्ताओं के नेटवर्क द्वारा पारदर्शी सेवा।
तहसील व पटवारी कार्यालय से प्रमाणित बी-1 खसरा, पी-2 खतौनी, 13-साला व अधिकृत भू-नक्शा ट्रेस की डिजिटल प्रतिलिपि प्राप्त करें।
जमीन की वास्तविक चौहद्दी, रकबा नापजोख, खूंटा गाड़ना तथा जरीब / ईटीएस मशीन द्वारा सीमांकन रिपोर्ट तैयार कराना।
वरिष्ठ राजस्व अधिवक्ताओं द्वारा बैनामा (Sale Deed) या इकरारनामा प्रारूप तैयार करना तथा आदिवासी भूमि (धारा 170-ख) प्रतिबंध की जांच।
कृपया अपनी जमीन का विवरण और संपर्क जानकारी भरें। हमारी फील्ड टीम दस्तावेज सत्यापन हेतु संपर्क करेगी।